अयोध्या। लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं खाद्यान्न, दवा, सब्जी, फल, को लेकर आ रहे वाहनों के चालकों के भोजन पानी एवं मोटर रिपेयरिंग प्रतिष्ठान को खोलने की अनुमति दे दी गई है। डीएम एके झा के मुताबिक कोरोनाखोलने वायरस कोविद-19 के बचाव से संबंधित सभी उपाय अपनाने की शर्त के साथ लखनऊ गोरखपुर हाई वे पर अयोध्या जिले में पड़ने वाले रुदौली के श्री कृष्ण ढाबा ,वैष्णो आनंदी ढाबा , पटरंगा के कालिका ढाबा ,मोगा ढाबा डीपी मवई , फूल सिंह सरदार ढाबा , केबी सिंह ढाबा सलारपुर , रौनाही के गुरु ढाबा, मन्नत ढाबा वहीं भेलसर के नीरज ट्रैक्टर मिस्त्री , बंगाल मोटर गैराज को कुछ शर्तों के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है। " alt="" aria-hidden="true" />कोविड-19 हेतु जारी मेडिकल प्रोटोकॉल, हैंड सैनिटाइजेशन एवं हाइजीन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और अपने प्रतिष्ठान को प्रतिदिन सैनिटाइज एवं डिसइन्फेक्ट करेंगे । प्रतिष्ठान के अंदर तथा बाहर सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है यदि किसी के पास मास्क नहीं है तो प्रतिष्ठान को उसे मास्क अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले सभी कारीगर व स्टाफ अनिवार्य रूप से प्रतिष्ठान परिसर में ही रहेंगे ।समस्त कारीगरों व स्टाफ के रहने के स्थान पर पीने का पानी, शौचालय, हाथ धोने हेतु पानी व साबुन की समुचित व्यवस्था प्रतिष्ठान सुनिश्चित कराएगा । उक्त प्रतिष्ठान इनमें कार्यरत वर्कफोर्स हेतु चिकित्सा, सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन आदि की व्यवस्था प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा कराई जाएगी। प्रत्येक कारीगर को स्वास्थ्य किट उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें अनिवार्य से काटन मदद मास्क 2 अदद, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन दो अदद ,ग्लब्ज आदि सम्मिलित होंगे। ढ़ाबा स्वामी अपने न्यूनतम 10 से 15% मैकेनिकों व श्रमिकों का प्रत्येक सात दिवस में कोरोना वायरस कोविड-19 की जांच हेतु रेण्डम टेस्टिंग अपने व्यय पर कराएंगे। उक्त ढाबों के साथ उनके यहां अवस्थित मोटर रिपेयरिंग, हवा, टायर पंचर आदि की भी दुकानें खुली रहेंगी। ढाबा व मोटर रिपेयरिंग शॉप पर अनावश्यक भीड़, धूम्रपान तंबाकू व मदिरा का सेवन पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। ढाबे पर खाना बनाने में उपयोग होने वाले बर्तन को गर्म पानी से डिटर्जेंट व सर्फ से साफ किये जायेंगे। खाना परोसने हेतु यथासंभव डिस्पोजल प्लेट, पत्तल, कागज का ग्लास, कुल्हड़ आदि का प्रयोग किया जाएगा। डिस्पोजल, पत्तल आदि का निस्तारण गड्ढा खोदकर नियमानुसार ढाबा स्वामी द्वारा किया जाएगा ।उक्त आदेशों का सभी प्रतिष्ठान कड़ाई से पालन करेंगे अन्यथा उन्हें दी गई अनुमति वापस ले ली जाएगी और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।